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पुलिस आरोपी का मेडिकल टेस्ट नहीं करवाए तो आरोपी स्वंय मेडिकल टेस्ट करवा सकता है या नहीं जानिए/CRPC….

कभी-कभी किसी गंभीर अपराध में पुलिस आरोपी का मेडिकल टेस्ट नहीं करवाती है, और न्यायालय में आरोपी की रिपोर्ट भेज देती है। ऐसे में क्या किसी आरोपी को कोई अधिकार होता है जो वह अपना मेडिकल खुद करवा सकें, जिससे की वह अपनी चिकित्सा जाँच स्वयं करवा सके। बहुत से लोगो को यह जानकारी नहीं होती है पर सभी को अपने कानून की जानकारी जानना जरूरी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अनुसार आरोपी व्यक्ति स्वयं मेडिकल जाँच करवा सकता है जानिए।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 54 की परिभाषा
यह धारा आरोपी को स्वयं अपनी चिकित्सीय जाँच (मेडिकल टेस्ट) करवाने का अधिकार प्रदान करती है।

  1. वह किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन डॉक्टर से मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं अगर ऐसे डॉक्टर उस समय उपलब्ध नहीं है तब कोई भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (डॉक्टर) द्वारा मेडिकल टेस्ट करवा सकता है।
    लेकिन महिला आरोपी की मेडिकल जाँच सिर्फ महिला डॉक्टर के द्वारा ही कि जाएगी।
  2. गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के मेडिकल टेस्ट की सारी जानकारी डॉक्टर अपने रिकॉर्ड में वर्णन सही लिखेगा।
  3. नियम 1 में किया गया मेडिकल टेस्ट की जाँच रिपोर्ट की एक कॉपी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जाएगी अस्पताल या डॉक्टर द्वारा।

संकलन :- बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) मो. 9827737665

उपरोक्त लेख संकलनकर्ता के अपने निजी ज्ञान एवं विवेक पर प्रसारित किया गया है पाठक अपने उचित माध्य्म एवं विवेक का उपयोग करे। मृगांचल एक्सप्रेस लेख से सम्बधिक किसी भी प्रकार के कानूनी वाद विवाद एवं आपत्ती के लिए उत्तरदायी नही होगा।

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