क्राइम

जिला सत्र न्यायाधीश ने चैक बाउंस के आरोपी की अपील खारिज की

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह। दमोह सत्र न्यायाधीश आनंद तिवारी द्वारा प्रस्तुत अपील को विचारण न्यायालय के निर्णय मानते हुए निरस्त कर दी है। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता मनीष चौबे ने की। अधिवक्ता मनीष चौबे के अनुसार कैलाश शैलार पिता पीडी शैलार उम्र 61 वर्ष निवासी असाटी वार्ड 1 दमोह आरोपी गंगाराम रैकवार रिटायर्ड शिक्षक निवासी मकान नं.81 वार्ड नं.4 जनपद पंचायत के पास भटिया तहसील तेन्दुखेड़ा जिला दमोह मित्रता एवं मधुर संबंध के चलते व्यक्तिगत आवश्यकताओ को बताकर माह जनवरी 2019 में  4 लाख रूपये दिये थे। आरोपी ने उधारी चुकाने के लिये चैक दिया था आरोपी के खाते में राशि न होने से चैक बाउंस हो गया था। जिस पर परिवादी ने न्यायालय में केश किया। विचारण न्यायालय ने मामले को सिद्व पाते हुये आरोपी को 6 माह के कारावास एवं 5,89,017 का दंडादेश पारित किया था।

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