मध्य प्रदेश

जिले में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू
विवाह आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन।
रायसेन।
जिले में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी की सहमति अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव द्वारा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी पूर्व प्रसारित आदेशों को अधिक्रमित करते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 72 (2) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
कलेक्टर भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन तथा मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं। तत्संबंधी आदेश उक्तानुसार जारी होते तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। इसी प्रकार समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे तथा ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा घर, थिएटर, जिम एवं फिटनेस सेंटर्स
कलेक्टर भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। साथ ही उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत् चल सकेंगी।
सौ प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट एवं क्लब
इसी प्रकार समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतक 50 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकेगी। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्तर्राज्यीय (इंटर स्टेट) तथा राज्यांतरिक (इंट्रा स्टेट) माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।
नागरिकों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जरूरी
जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य (इंटर स्टेट) एवं राज्यांतरिक (इंट्रा स्टेट) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य ( इंटर स्टेट) मार्गों पर जिले की सीमा पर जिले में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना जरूरी है। “नो मास्क नो सर्विस“ अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानंदार “नो मास्क नो सर्विस“ प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाएगी। अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 100 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन, हैण्डवॉश/सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तथा सभी शामिल व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क लगाना जरूरी है। यह आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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