मध्य प्रदेश

फोटो निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण -2022 फोटो निर्वाचक नामावली के संबंध में 30 नवम्बर जमा कर सकते हैं दावे और आपत्ति

रिपोर्टर : शिवलाल यादव,रायसेन
रायसेन ।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 01 नवम्बर 2021 को किया जा चुका है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक दावे और आपत्ति दर्ज करने की तिथि निर्धारित है। इस अवधि में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह अपने क्षेत्र के बीएलओ से फार्म प्राप्त कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने फॉर्म 6 भरना होगा।
जिले के मतदान केन्द्रों पर 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जा रही है। इसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में है या नही। यदि है तो उसमें कोई गलती तो नही है। यदि कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर गलती को सुधरवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए फार्म 6 भरकर अपने पता, आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर बीएलओ को जमा करना होगा।
इसी प्रकार ऐसे मतदाता जो नाम, संबंधी का नाम, आयु एवं पता में संशोधन कराना चाहता हैं वह फार्म-8 भरकर सुधार संबंधी आवश्यक दस्तावेज लगाकर संशोधन कराये जाने हेतु फॉर्म-8 बीएलओ को जमा कर सकते हैं। ऐसे मतदाता जो अन्य जगह चले गये है वह मतदाता सूची से नाम हटवाने हेतु फार्म-7 भरकर दे सकते है और ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार से बीएलओ नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही कर सकता है। जिले के ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और वे पात्र है, उनसे अपील है कि वे अपना नाम जुड़वाने के लिए फार्म भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं। साथ ही मतदाता किसी प्रकार का संशोधन कराने अथवा हटाने संबंधी आवेदन भी बीएलओ के पास जमा कराएं।

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