चेक बाउंस फर्जीवाड़े का रिकॉर्ड पेश करें, झलकन सिंह, भैरव सिंह को हाईकोर्ट जबलपुर ने नोटिस जारी कर मांगा जबाव

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने रायसेन जिले की अदालत से खारिज हुए उस परिवाद का पूरा रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं ।जिसमें चेक बाउंस में फर्जीवाड़ा हुआ है। जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की एकलपीठ ने रायसेन निवासी झलकन सिंह और भैरव सिंह को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। रायसेन में रहने वाली भागवती देवी ने याचिका दायर कर बताया कि उसे झलकन सिंह ने 48 हजार रुपए का चेक दिया था। जब उसने चेक भुनाने के लिए बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। इस बीच इस बात का खुलासा हुआ कि झलकन सिंह ने किसी भैरव सिंह के खाते का चेक जारी किया था। रायसेन जिला कोर्ट ने इस आधार पर परिवाद खारिज कर दिया कि परिवादी ने अनावेदक भैरव सिंह को मांग पत्र का नोटिस नहीं भेजा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक चक्रवर्ती ने तर्क दिया कि जब धोखाधड़ी का खुलासा हो गया तो आरोपी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए।



