मध्य प्रदेश

नवीन आपराधिक कानून के संबंध में हुआ कार्यक्रम का आयोजन

रिपोर्टर : तारकेश्वर शर्मा
बम्होरी । 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून लागू हो गया है इसी के तारतम्य में गृह मंत्रालय एवं पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के दिशा निर्देशों के पालन में तथा पुलिस अधीक्षक रायसेन विकास कुमार शाहवाल के मार्गदर्शन में आज दिनांक को संपूर्ण रायसेन जिले के समस्त स्थान में नवीन आपराधिक कानून के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इसी क्रम में जिला रायसेन के थाना बम्होरी में थाना प्रभारी आरके चौधरी एवं पुलिस स्टाफ उप निरीक्षक अमरसिंह, सहायक उप निरीक्षक दिनेश झरवडे, प्रधान आरक्षक जितेंद्र एवं उषा चौबे तथा आरक्षक जितेंद्र गौरव इत्यादि द्वारा थाना परिसर बम्होरी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें थाना क्षेत्र के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक प्रबुद्ध जन, शिक्षक, शिक्षिकाएं स्कूली छात्र-छात्राएं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे इत्यादि उपस्थित हुए जिन्हें थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ द्वारा आज दिनांक को नवीन आपराधिक कानून लागू होने के संबंध में एवं नवीन कानून की प्रक्रिया नागरिकों को अधिकार सुरक्षा e FIR इत्यादि संबंधी जानकारी दी गई तथा बताया गया कि आज से पुराने कानून आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 एव सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अर्थात BNSS एवं साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA लागू हो चुका है नवीन अपराध कानून में महिलाओं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रक्रिया अधिकार सुरक्षा तथा नवीन धाराएं इत्यादि के संबंध में जानकारी थाना प्रभारी द्वारा आम जनों को दी गई एवं उनके छोटे-छोटे प्रश्नों का समाधान किया गया बाद थाना परिसर में ही राष्ट्रगान किया जाकर कार्यक्रम का विसर्जन किया गया ।

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