मध्य प्रदेशविधिक सेवा

संविधान की प्रस्‍तावना का वाचन एवं विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

सिलवानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश रायसेन अनिल कुमार सुहाने के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2024 को शासकीय कन्या उ. उ. माध्यमिक विद्यालय सिलवानी में संविधान की प्रस्‍तावना का वाचन एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
उक्त संविधान की प्रस्‍तावना का वाचन एवं विधिक साक्षरता शिविर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी सुनीता पचौरिया द्वारा उपस्थित छात्राओं एवं शिक्षकों को संविधान की प्रस्‍तावना का वाचन कराया गया एवं बताया कि देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) दिवस मनाया जाता है। यह खास दिन 1949 के ऐतिहासिक दिन को दर्शाता है जब संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान कई मायनों में विश्व के अन्य देशों के संविधान से अलग है लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने से अन्य देशों से बेहद अलग बनाता है। न्यायाधीश द्वारा छात्राओं को वर्तमान में चल रहे ज्‍वलन्‍त समाजिक मुददो पर भारतीय न्‍याय प्रक्रिया की भूमिका के बारे में बताया गया तथा उन्हों ने छात्राओं को बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है।
संविधान की प्रस्‍तावना का वाचन में सचिव अभिभाषक संघ दीपेश समैया, द्वारा उपस्थित छात्राओं को संविधान में उल्‍लेखित मौलिक कर्तव्‍यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संविधान में किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
संविधान की प्रस्तावना एवं विधिक साक्षरता शिविर में अभिभाषक संघ के सचिव सुनील श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित छात्राओं को बताया कि हमारा संविधान भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रावधानों के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। कानून की विभिन्न धाराओं की जानकारी प्राप्त कर ही इनसे लाभ उठाया जा सकता है। बालिकाओं सहित सभी व्यक्तियों को प्रत्येक गलत आचरण का प्रारंभ में ही विरोध करने का आह्वान किया। हर नागरिक को देश के प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रगान का आदर व सम्मान करना चाहिए।
शिविर में स्कूल प्राचार्य सोनल नामदेव, स्कूल स्टाफ सहित छात्राएं मौजूद रही ।

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