क्राइममध्य प्रदेश
नरेश रघुवंशी को कारण बताओ नोटिस, मनमर्जी की क्रमोन्नति और बीईओ कार्यालय में खरीदी मामला

मृगांचल एक्सप्रेस की खबर का असर
जांच टीम ने नियम विरूद्ध अनुचित तरीके से प्रथम क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त किया जाना, वित्तीय कार्यो के लिये अधिकृत न होने के बाबजूद नियम विरूद्ध तरीके से वित्तीय कार्य अपने हस्ताक्षर से किये जाने की पुष्टि, राशि की होगी वसूली
सिलवानी । तत्कालीन प्रभारी बीईओ नरेश रघुवंशी द्वारा मनमर्जी से अपनी सेवाकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम क्रमोन्नति का लाभ अनुचित तरीके से लेने एवं ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में खरीदी में वित्तीय कार्यो के लिये अधिकृत न होने के बाबजूद नियम विरूद्ध तरीके से वित्तीय कार्य अपने हस्ताक्षर से किये जाने संबंधी खबरी को मृगंचल एक्सप्रेस द्वारा 18 नवम्बर 2024 को *नरेश रघुवंशी ने ली मनमर्जी की क्रमोन्नति, शासन को लाखों का चूना” एवं 20 नवम्बर 2024 को “बीईओ ऑफिस में कागजो में हुई लाखों की खरीदी”शीर्षक से खबरें।प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच टीम गठित कर जांच कराई गई जिसमें मृगंचल एक्सप्रेस की खबर पर सत्यता की मोहर लग गई।
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक शिका. काबनो/2025/4191, रायसेन दिनोंक 5.6.2025 में नरेश रघुवंशी, तत्कालीन प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सिलवानी) उच्च माध्यमिक शिक्षक शास.सी.एम. राईज उ.मा.वि.सिलवानी को
कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसमें उल्लेख किया है कि संदर्भ जॉच प्रतिवेदन दिनांक 06.02.2025.
एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपकी नियुक्ति जिला पंचायत रायसेन के आदेश कमांक /स्था./ ./शिक्षा/जि.पं./06/3976 शिक्षा / जि.पं./06/ रायसेन दिनांक 11.07.2006 द्वारा अनारक्षित वर्ग में विषय रसायन शास्त्र में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-01 पर शा.बा.उ.मा.वि. सिलवानी में की गई थी। लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल के आदेश कमांक / विशेष सेल/अध्या. प्रकोष्ठ / नियुक्ति/2018/100011 दिनांक 26.09.2018 से स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में स्थानीय निकाय की सेवा के स्थान पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर शा.बा.उ.मा.वि.सिलवानी में पदस्थ किया गया। यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 में निहित प्रावधानों के अध्याधीन दिनांक 01.07.2018 से मान्य की गई है। जबकि कार्यालय नगर परिषद सिलवानी के जारी आदेश कमांक / 1226 / स्थापना / शिक्षा / कमोन्नति/2018 सिलवानी दिनांक 26.12.2018 को सेवाकाल के 12 वर्ष पूर्ण करने पर प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4200 का लाभ दिनांक 25.07.2018 से नियम विरूद्ध तथा अनुचित तरीके से प्राप्त किया जा रहा है। दिनांक 25.07.2018 से प्रथम कमोन्नति का लाभ लिया गया है यह राशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन के आदेश कमांक / स्था-1/बी.ई. ओ./ प्रभार/2016/3995 दिनांक 26.08.2016 के कम में दिनांक 29.08.2016 से 27.11.2024 तक प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सिलवानी के दायित्वों का निर्वहन किया गया है।
सुनील कुमार रजक प्राचार्य शा. कन्या उ.मा.वि. गैरतगंज के द्वारा दिनांक 06.04.2021 से 25.05.2024 तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सिलवानी में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया है। उक्त अवधि में आपके द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा मार्च-अप्रैल 2023-24 में जारी प्राप्त बंटन से सामग्री फर्म रिद्वि सिद्वि इंटरप्राइजेज नीलबड भोपाल से कय की गई। फर्म द्वारा प्रस्तुत देयकों पर पास फार पेमेन्ट कर कुल राशि रू.266625 का भुगतान किया गया है। स्टॉक पंजी प्रमाणीकरण, कार्यालयीन स्वीकृति आदेश पर आपके हस्ताक्षर होना पाया गया है। फर्म द्वारा कम्प्यूटर, प्रिंटर, वाटर प्यूरी फायर आदि सप्लाई की सामग्री में माडल, मेक, साईल आदि का उल्लेख नही है। नियमानुसार कोटेशन प्राप्त न करते हुये भण्डार कय नियमों का पालन न करते हुये उक्त फर्म से सामग्री कय की गई है। नियम विरूद्ध अनुचित तरीके से प्रथम क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त किया जाना, वित्तीय कार्यो के लिये अधिकृत न होने के बाबजूद नियम विरूद्ध तरीके से वित्तीय कार्य अपने हस्ताक्षर से किये जाने की पुष्टि जाँच प्रतिवेदन से होती है। जो कि निस्संदेह अपनी पद की गरिमा के प्रतिकूल है एवं अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही, वित्तीय अनियमित्ताऐं किये जाने का परिचायक है।
आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता, एवं शासन के निर्देशों की अवहेलना का परिचायक होकर म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत आचरण होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अत्तः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता है कि उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जावे? इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद सप्रमाण सहित दिनांक 09/06/2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे। प्रतिवाद समाधानकारक प्राप्त न होने अथवा समय-सीमा में प्राप्त न होने पर आपके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।
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