मध्य प्रदेश

दमोह में फरार आरोपी पर 2 हजार का इनाम घोषित, अवैध शराब मामले में पुलिस की सख्ती

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी

दमोह। जिले में अवैध एवं संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 288/26 में फरार चल रहे आरोपी पर इनाम घोषित किया है।पुलिस के अनुसार धारा 34(2) बी.एन.एस. के तहत दर्ज मामले में आरोपी गोविंद भायल (48), पिता रूपाजी भायल, निवासी एस.पी.एम नगर, दमोह लंबे समय से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन अब तक वह पुलिस की पकड़ से बाहर है।बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व में पटेरा क्षेत्र की शराब दुकान का ठेकेदार रहा है और उसके खिलाफ अवैध शराब से जुड़े गंभीर आरोप हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए 2 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।गौरतलब है कि आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) बी.एन.एस. के तहत अवैध शराब का उत्पादन, परिवहन, कब्ज़ा या बिक्री एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध माना जाता है।पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि आरोपी के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी थाना, कोतवाली दमोह या पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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