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तारादेही 19 पेटी अवैध शराब मामला: मुख्य आरोपी पर उठे सवाल, किरायेदार को बनाया आरोपी?

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
तारादेही/दमोह। थाना तारादेही क्षेत्र में 19 पेटी अवैध शराब बरामदगी का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद जहां एक और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वहीं दूसरी ओर पूरे घटनाक्रम को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार, साहिल घोषी पिता राजेश घोषी, निवासी तारादेही को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसके कब्जे से 19 पेटी सागर गोल्ड एवं विक्की ब्रांड की कुल 932 पाव (करीब 167.76 लीटर) अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 98,060 रुपये बताई गई है। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, साहिल घोषी संबंधित मकान में किराए से रहकर ऑटो पार्ट्स की दुकान संचालित करता था। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगे हैं कि जिस मकान से इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई, उसमें मकान मालिक की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही है। आरोपी के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि असली जिम्मेदारों को बचाने के लिए किरायेदार को ही आरोपी बनाया गया है। उनका कहना है कि साहिल घोषी को इस मामले में फंसाया गया है और उन्हें घटना की जानकारी भी बाद में फोन के जरिए मिली।
मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि 19 पेटी शराब आखिर मौके तक कैसे पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब का परिवहन बिना किसी बड़े वाहन के संभव नहीं है, लेकिन पुलिस द्वारा इस पहलू पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आना बाकी है। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज है और स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि वास्तविक दोषियों का खुलासा हो सके पुलिस की और से अब तक इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है।

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