मध्य प्रदेश

दलित पूरन सिंह को जातिगत अपमानित करने पर आरोपियों को मिली सजा और एक एक हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन।
रायसेन। विशेष न्यायाधीश सुशांत हुदरदार ने अपनी अदालत में एक दलित व्यक्ति को जातिगत गाली गलौच कर अपमानित व प्रताड़ित करने पर चुरक्का मोहल्ला बेगमगंज के दो आरोपियों को 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर एक एक हजार रुपये का जुर्माना ठोंका गया है। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता धनीराम विश्वकर्मा एडवोकेट ने की।
अभियोजन के अनुसार विशेष न्यायाधीश सुशांत हुदरदार ने अपनी अदालत में बेगमगंज के चुरक्का मोहल्ले के एक मामले की आखरी सुनवाई की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना बेगमगंज के अपराध क्रमांक 382/2015 शासन विरुद्ध पप्पू कुशवाहा वगैरह के मामले में फैसले की सुनवाई हुई। आरोपी पप्पू कुशवाहा पिता हरिराम कुशवाहा वगैरह उम्र 26 वर्ष निवासी चुरक्का मोहल्ला बेगमगंज ने फरियादी पूरन सिंह अहिरवार अश्लील व जातिसूचक गाली गलौज करते हुए अपमानित किया।
इस आरोप में विशेष न्यायाधीश सुशांत हुदरदार द्वारा भादवि की धारा 294,धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम ) के तहत एक महीने की सजा और सौ रुपये का जुर्माना किया गया। वहीं भादवि की धारा 294 में और अत्याचार निवारण अधिनियम में 6 माह की सजा और एक हजार रुपये की सजा सुनाई है।

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