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आबकारी विभाग की आय में 90 करोड़ की होगी वृद्धि, नई आबकारी शराब नीति 45 शराब दुकानें 20 मदिरा समूहों में होंगी नीलम

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। रायसेन जिले की 20 मदिरा समूहों शराब दुकानों जिसमें 21 विदेशी मदिरा दुकान एवं 45 देशी मदिरा दुकान हैं। वर्ष 2022-23 के लिए होने वाले नवीनीकरण के अंतर्गत आबकारी आय में 90 करोड़ की वृद्धि होगी। यह जानकारी देते हुए दीपम रायचुरा प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी जिला रायसेन ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की वर्ष 2022-23 नई शराबआबकारी नीति अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश राजीव चन्द्र दुबे के निर्देशानुसार नवीनीकरण के अन्तर्गत जिला रायसेन की 20 मदिरा समूहों जिसमें 21 विदेशी मदिरा दुकान एवं 45 देशी मदिरा दुकान के वर्ष 2021-22 दस माह का वार्षिक मूल्य 1810230744 रुपये था। वर्ष 2021-22 का वार्षिक मूल्य 2262788430 /- था एवं वर्तमान नवीनीकरण के लिए वर्ष 2022-23 का वार्षिक आरक्षित मूल्य 2722069538 /- है। नवीनीकरण के लिए लायसेंसियों के लिये वर्ष 2022-23 आवेदन उपलब्ध कराये गये है। जो कि, दिनांक 23.02.2022 को सुबह 10:00 बजे 28.02.2022 शाम 5:30 तक सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय जिला रायसेन से आवेदन पत्र क्रय किये जा सकेंगें । नवीनीकरण आवेदन जमा करने की अवधि दिनांक 23.02.2022 दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 28. 02.2022 सायं 6:00 बजे तक है। जिला समिति द्वारा नवीनीकरण एवं लॉटरी के आवेदनों के दस्तावेज की जांच एवं निर्णय लेने के लिये दिनांक 04.03.2022 की तिथि निर्धारित की गई है। संबंधित व्यक्ति इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त जिला कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।
प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी दीपम रायचुरा के अनुसार रायसेन जिले की 20 मदिरा समूह दुकानों जिसमें 21 विदेशी मदिरा दुकान एवं 45 देशी मदिरा दुकान हैं। वर्ष 2022-23 के लिए होने बाले नवीनीकरण के अंतर्गत आबकारी आय में 90 करोड़ की वृद्धि होगी

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