क्राइम

भूसे का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर -ट्राली जप्त, उमरियापान पुलिस की कार्यवाही

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान
जिले में कलेक्टर द्वारा भूसा-चारा पर दूसरे जिले में भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके बाद भी बाहर के व्यापारी आकर ग्रामीण क्षेत्र से भारी मात्रा में भूसे का परिवहन कर रहे है। आदेश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक के दारा समस्त थाना प्रभारियों को पशु चारा के अवैध परिवहन पर जिला दंडाधिकारी के व्दारा जिले की सीमा से बाहर पर सख्ती से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है।
इसी तारतम्य में 29 अप्रैल को उमरियापान पुलिस के द्वारा रात्रि गश्त दौरान एक टैक्टर को रोका गया जिसमें ऊपर तक भूसा भरा हुआ था। परिवहन करने के संबंध में पूछा तो टैक्टर ढीमरखेड़ा की तरफ से क्रमांक- एमपी 20 एबी 8239 आयसर कम्पनी का चालक संदीप कोल पिता भोला कोल उम्र 25 साल निवासी रानीताल बाना गोसलपुर जिला जबलपुर ने बताया कि भूसा ग्राम खदवारा थाना ढीमरखेडा क्षेत्र से भरकर परियट पनागर जिला जबलपुर ले जा रहा है। स्मरण रहे कि कलेक्टर द्वारा इस संबंध में 93/सु.रा./चारा/निर्यात/प्रतिबंध/2022-23 दिनांक 21.04.2022 का उल्लघंन होना पाया गया है। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर ट्राली मय भूसा के जप्त कर उमरियापान थाने में खड़ा करवाया गया है । चालक पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

Related Articles

Back to top button