मारपीट करने वाले आरोपीगण को हुआ सश्रम कारावास

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । खेती किसानी के कार्य में बिजली की डोरी निकालमें पर हुए विवाद के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा
आरोपीगण पृथ्वी सिंह पिता शिव प्रसाद लोधी आयु 65 साल, वीरेंद्र सिंह पिता पृथ्वी सिंह लोधी आयु 33 वर्ष, केदार पिता पृथ्वी सिंह लोधी आयु 31 वर्ष निवासी सुनेहरा थाना बेगमगंज को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सभी को दो दो वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रू अर्थदंड, धारा 326/34 भादवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए रू अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एजीपी धीरेंद्र सिंह गौर ने की।
एजीपी धीरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि फरियादी रघुवीर लोधी पिता निर्भय सिंह लोधी उम्र 35 साल निवासी ग्राम सुनेहरा ने रिपोर्ट में बताया कि महताब लोधी का खेत कोली में लिया था। वीरेन्द्र व उसके भाई केदार ने उसकी बिजली की डोरी कमरे से निकालने पर से विवाद हुआ और आरोपीगण द्वारा मां बहन की गंदी गंदी गालिया देते हुए कुल्हाडी से हमला किया जिससे फरयादी के माथे दाहिने हाथ की भुजा, कलाई, छाती दाहिने हाथ की अंगुलियों पर चोटे कारित हुई तथा पृथ्वी सिंह ने खुन्ता से मारा जिससे फरियादी को कूल्हे पर, पीठ पर, कमर पर, चोटे आई थी रिपोर्ट पर पुलिस बेगमगंज द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद विवेचना संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर आज दिनांक को महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों एवं साक्ष्यों के अवलोकन करने के उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीस सचिन द्विवेदी उक्त तीनों आरोपीगण से दंडित किया है।



