मध्य प्रदेश

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

सिलवानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश रायसेन अनीस कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में, तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत रविवार को ग्राम बेगवा कला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
शिविर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी अतुल यादव ने उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी श्रमिक है हर समय और हर मंच पर उचित सम्मान होने से जहां उसकी कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी होगी तो इससे उसके नियोजक को भी लाभ होगा। नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नालसा योजना- 2015 के अंतर्गत जागरूकता अभियान का उद्वेश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उन्हें संबंधित सुविधाओं का लाभ प्रदान करवाने व उन्हें प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग में उपयुक्त पंजीकरण कराना आवश्यक है। श्रमिक विधिक रूप से साक्षर हो जिससे अज्ञानता के कारण किसी भी स्तर पर उनका शोषण न हो और वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने में किसी दूसरे से पीछे न रह जायें।
शिविर में न्यायाधीश अतुल यादव द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को बताया कि किसी भी श्रमिक को बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो कि कानूनन अपराध है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को बाल श्रम प्रतिषेद अधिनियम, बंधुआ मजदूरी, नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण से पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना आदि के संबंध में विस्तार से समझाया गया तथा ग्रामवासियों को 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को निपटाने की सलाह दी ।
विधिक साक्षरता शिविर में ग्राम बेगवा कला सरपंच कांता यादव, उपसरपंच रामस्वरूप ठाकुर, पंच सीताराम ठाकुर, सतीश पुरी गोस्वामी, मनमोहन सचिव मुरारी रघुवंशी सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे ।

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