मध्य प्रदेश

जिले में ट्यूबवेल तथा हैण्डपम्प खनन पर 30 जून 2023 तक लगाया गया प्रतिबंध

आदेश का उल्लंधन होने पर संबंधित के विरूद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही
रायसेन । जिले में आमजन को जल प्रदायगी बनाए रखने तथा जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर अरविन्द कुमार दुबे द्वारा तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले को 30 जून 2023 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत नए निजी ट्यूबवेल/हैण्डपम्प खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत सम्पूर्ण रायसेन जिले में बिना सम्यक अनुमति के कोई भी निजी ट्यूबवेल/हैण्डपम्प का खनन नहीं किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए दण्डित किया जाएगा।
कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे द्वारा नलकूप खनन अनुज्ञा जारी करने के लिए संबंधित एसडीएम को अपने- अपने क्षेत्राधिकार के लिए अधिकृत किया गया है। यह आदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं अन्य शासकीय विभागों पर शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिले में भू-जल स्तर में गिरावट आने से पेयजल स्त्रोंतों का जल स्तर प्रभावित हो रहा है। गिरते भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए तथा जिले में पेयजल एवं घरेलू प्रयोजनों के लिए जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण रायसेन जिले में मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम- 1986 के तहत सम्पूर्ण जिले को आज दिनांक से 30 जून 2023 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए अधिनियम उपबंध लागू किए गए हैं।

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