क्राइममध्य प्रदेश

नई आबकारी नीति को ठेंगा दिखाती शराब दुकान, हाइवे किनारे बैठकर पी रहे सुराप्रेमी शराब छलका रहे सरेआम जाम

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। रायसेन जिले के ग्राम बम्होरी नेशनल हाईवे 45 पर बम्होरी ढाबे के नजदीक नियम विरुद्ध संचालित हो रही है देशी अंग्रेजी शराब दुकान।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी नए संशोधन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब मध्यप्रदेश के जिन इलाकों की आबादी 20 हजार से कम है।वहां शराब बिक्री की कोई दुकान नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे या उसके सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 220 मीटर से कम दूरी पर नहीं खोली जाएगी। नए नियम के अनुसार शराब दुकान नेशनल और स्टेट हाईवे से सीधे पहुंच योग्य नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी रायसेन जिले के सुल्तानपुर के ग्राम बम्होरी ढ़ाबे स्थित नेशनल हाईवे 45 पर सामने ही बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकान खोल दी गई। खास बात यह है कि जहां पर शराब की दुकान खोली गई है वहां पर तीन-तीन बड़े ढाबे भी संचालित हो रहे हैं। अब शराब विक्रेताओं के द्वारा अहाते न चलाते हुए ढाबों को ही अहाते के रूप में संचालित किया जाएगा। लोग शराब पीकर हाईवे पर नशे में हुड़दंग मचाएंगे और सड़क दुर्घटना का शिकार होंगे। जब इस संबंध में रायसेन आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा से सवाल किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा कोई जवाब न देते हुए ऑफ कैमरा 3 दिन का समय मांगा और कहा कि यदि दुकान नियम विरुद्ध संचालित हो रही है तो हम संबंधित शराब दुकान पर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति की धज्जियां उड़ाते हुए शराब ठेकेदारों की मनमानी चलती है या फिर रायसेन आबकारी विभाग की कार्यवाही।

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