मध्य प्रदेश

उत्कृष्ट पैरवी करने पर एजीपी को उप महानिरीक्षक ने दिया प्रशंसा पत्र

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । होशंगाबाद नर्मदा पुरम रेंज के उपमहानिरीक्षक प्रशांत खरे (भापुसे) ने न्यायालय बेगमगंज के एजीपी धीरेन्द्र सिंह गौर को हत्या के एक प्रकरण में उत्कृष्ट पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने के मामले में प्रशंसा पत्र जारी करते हुए कहा है चिन्हित प्रकरण थाना देवनगर शासन विरुद्ध दीपक जाटव वगैरह में प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत 17 मई 2024 को निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण ओमप्रकाश पिता लच्छूराम जाटव उम्र 45 साल निवासी ग्राम सौथर देहात विदिशा, दीपक पिता मुन्नालाल जाटव उम्र 27 साल निवासी हरिजन मोहल्ला देवनगर, भूरा उर्फ सुनील पिता श्यामलाल धाकड़ उम्र 28 साल निवासी दैया मोहल्ला देवनगर को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उक्त गंभीर अपराध के न्यायालय में विचारण के दौरान आपके द्वारा शासन की ओर से उत्कृष्ट पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अभियुक्त की दोषसिद्धी संभव हो सकी है।आपके उक्त व्यवसायिक कार्य की प्रशंसा करते हुए ऐसी अपेक्षा की गई है कि भविष्य में धीरेन्द्र सिंह गौर इसी प्रकार जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निवर्हन करते हुए, शासन पक्ष को सहयोग प्रदान करते रहेगें।

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