गाली गलौंच कर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड

बरेली । माननीय न्यायालय अजीत कुमार तिर्की ADJ बरेली द्वारा आरोपी रविन्द्र ठाकुर पिता जसवंत सिंह ठाकुर उम्र 22 वर्ष, कविन्द्र ठाकुर पिता जसवंत सिंह ठाकुर, 25 वर्ष दोनों निवासी ग्राम ग्राम गोपालपुर थाना बरेली को गाली गलौंच कर मारपीट करने और डंडा मारकर घायल करने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया I
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 7 जून 21 के दिन करीब 11 बजे मेरा लड़का नमकीन लेने के लिये पास की ही दूकान पर गया था थोड़ी देर बाद चिल्लाचोट की आवाज आई, मैने बाहर आकर देखा तो दूकान खोलने की बात को लेकर मोहल्ले के ही रविद्र ठाकुर और कविद्र ठाकुर दोनो मेरे लडके को गंदी गंदी गालिया दे रहे थे, गाली देने से मना किया तो कविद्र ने पास मे पड़े डंडे से मेरे लडके के साथ मारपीट की जिससे उसके सिर मे चोट लगकर खून निकला मैने और मेरी लड़की ने आकर बीच बचाव किया जिससे मेरी लडकी को बाये पैर मे और मेरे बाये हाथ मे चोट आई है दोनो कह रहे थे कि यदि थाने रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगे, रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे।
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 193/2021 धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.वि. कायम कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से AGP नवनीत भार्गव द्वारा पैरवी की गईI न्यायालय द्वारा आरोपी रविन्द्र ठाकुर एवं कविन्द्र ठाकुर को धारा 326 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l



