मध्य प्रदेश

ट्रांसजेण्डर अधिकारों की सुरक्षा संबंधी विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

सिलवानी । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश रायसेन अनीस कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन, में तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा मंगलवार को ट्रान्सजेन्डर समुदाय के पहचान सप्ताह अंर्तगत विधिक अधिकार एवं शासन की योजनओं का लाभ प्राप्त कराने हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी अतुल यादव ने शिविर के दौरान समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्वीकार्यता बढाने तथा विधिक अधिकारों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सम्मान और जीने का अधिकार दिया है, परंतु ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को भेदभाव एवं उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। मानव अधिकार संगठनों द्वारा लंबे संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक अधिकारों के लिए ट्रांसजेण्डर अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 पारित किया, जिसका उद्देश्य इस समुदाय को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करना, साथ ही शिक्षा तथा नौकरी में प्रोत्साहन देकर उन्हें सामाज के मुख्य धारा में लाना है। ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति भी अन्य नागरिको की तरह समान अधिकार रखते है भारतीय संविधान व अन्य विधियों के अधीन ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी समस्त अधिकार समान रूप से प्रदान किया गये है। शिविर के दौरन न्यायाधीश अतुल यादव ने ट्रांसजेंडर से उनके पहचान पत्र, ट्रांसजेंडर कार्ड, राशनकार्ड एवं आधार कार्ड बने है या नहीं इस संबंध में जानकारी ली।
शिविर के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय नायरा एवं संध्या व अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे ।

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