नगरी निकाय क्षेत्रों में मतदान : मतदान के दिन निजी और भाड़े के वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार

नगरी निकाय क्षेत्रों में मतदान:मतदान के दिन निजी और भाड़े के वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरी निकाय क्षेत्रों में मतदान तिथि के दिन अभ्यर्थियों को वाहन उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे ने आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए बताया है कि मतदान के दिन मतदाताओं को लाने एवं ले जाने के लिये निजी या भाड़े के वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में ही निर्देश प्रसारित किए जा चुके हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गये है। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक योजना बनाएं जाने पर आयोग ने बल दिया है। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अधिकर्ता, अन्य अभिकर्ताओं के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त अर्थात कुल मिलाकर केवल दो वाहनों का उपयोग किया जायेगा।
मतदाता सहायता केंद्र में रहेगी 2 कुर्सी और टेबल
कलेक्टर दुबे ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को मतदान सहायता बूथ बनाए जाने हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। कलेक्टर ने आयोग द्वारा जारी निर्देशों से सभी निकाय क्षेत्रों के उम्मीदवारों को अवगत कराए जाने की व्यवस्था के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। इसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं एक बैनर 2 फुट x 3 फुट तक का रखने की अनुमति होगी।
एक से अधिक मतदान केंद्र होने पर भी एक ही सहायता बूथ
एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। आयोग द्वारा जारी इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा ।साथ ही स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी एवं इन बूथों की जानकारी पुलिस को दिया जाना अनिवार्य होगा।
2 दिन पूर्व लेनी होगी परमिशन….
अभ्यर्थियों और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि मतदान के दिन अपने उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की सूची मतदान दिन से 2 दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करके परमिट (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त कर लें। यह परमिट वाहन की विन्ड स्क्रीन में प्रदर्शित किया जाएगा या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, अपने पास रखा जाएगा।
किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में मतदाताओं को नहीं लाया अथवा ले जाया जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार शाहवाल एवं समस्त रिटर्निंग आफिसरों के संज्ञान में लाने हेतु जिले में प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।
द्वारा नगरी निकाय क्षेत्रों में मतदान तिथि के दिन अभ्यर्थियों को वाहन उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे ने आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए बताया है कि मतदान के दिन मतदाताओं को लाने एवं ले जाने के लिये निजी या भाड़े के वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में ही निर्देश प्रसारित किए जा चुके हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गये है। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक योजना बनाएं जाने पर आयोग ने बल दिया है। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अधिकर्ता, अन्य अभिकर्ताओं के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त अर्थात कुल मिलाकर केवल दो वाहनों का उपयोग किया जायेगा।
मतदाता सहायता केंद्र में रहेगी 2 कुर्सी और टेबल
कलेक्टर दुबे ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को मतदान सहायता बूथ बनाए जाने हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। कलेक्टर ने आयोग द्वारा जारी निर्देशों से सभी निकाय क्षेत्रों के उम्मीदवारों को अवगत कराए जाने की व्यवस्था के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। इसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं एक बैनर 2 फुट x 3 फुट तक का रखने की अनुमति होगी।
एक से अधिक मतदान केंद्र होने पर भी एक ही सहायता बूथ
एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। आयोग द्वारा जारी इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा ।साथ ही स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी एवं इन बूथों की जानकारी पुलिस को दिया जाना अनिवार्य होगा।
2 दिन पूर्व लेनी होगी परमिशन….
अभ्यर्थियों और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि मतदान के दिन अपने उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की सूची मतदान दिन से 2 दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करके परमिट (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त कर लें। यह परमिट वाहन की विन्ड स्क्रीन में प्रदर्शित किया जाएगा या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, अपने पास रखा जाएगा।
किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में मतदाताओं को नहीं लाया अथवा ले जाया जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार शाहवाल एवं समस्त रिटर्निंग आफिसरों के संज्ञान में लाने हेतु जिले में प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।



