क्राइम

पत्नी से प्रताड़ित पति सास ससुर दहेज प्रकरण में दोष मुक्त

पति ने लगाये मानसिक प्रताड़ना के आरोप, बहु के सारे आरोप निराधार साबित हुए
रिपोर्टर : कुंदनलाल चौरसिया
गौरझामर । पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाने की खबरें तो अक्सर मिलती रहती है लेकिन यदि पत्नी अपने पति और सास ससुर को प्रताड़ित करें तो इसे क्या कहा जाए समाज मे व्याप्त कुरीतियाँ में एक ऐसा अध्याय भी है जहां विवाह जैसी पवित्र परंपरा को गलत तरीके से उपयोग करते हुए पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया है जिसके लिए लड़का पक्ष पर झूठे मुकदमे जैसे 498 A धाराओ का उपयोग कर के समाज के सरल स्वभाव मे जीवन यापन करने वाले प्रतिष्ठित परिवारों को निशाना बनाया जाता है जहां उनका प्राथमिक उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है जिसका परिणाम यह होता है की ऐसे सरल परिवार वर पक्षो को वर्षो तक मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक खर्च भी सहन करना पड़ता है समस्त समाजो मे देखा गया है की दहेज प्रथा और घरेलु हिंसा वाले मामले कुछ सच होते है तो कुछ झूठे भी साबित होते है ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहा सालो की लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद लड़का पक्ष दोष मुक्त हो गया जैसा की देखा गया है की अधिकांश मामलो मे लड़का और उसके माता पिता दर्ज प्रकरण मे फंसे होते है और कुछ मामलो मे लड़की पक्ष वालो को मोटी रकम देकर राजी नामा भी हो जाता है लेकिन यहां प्रकरण मे लड़का पक्ष ने अपने अधिवक्ता पर विश्बास रखते हुए आठ सालों की लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर और अंत में उसकी जीत ही हुई, उक्त मामले में पैरवी अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव सिविल कोर्ट सागर द्वारा की गई।
पूरा मामला यह था,
रहली सिविल कोर्ट द्वारा विगत दिनांक 25 नवंबर 2023 को पारित निर्णय में सरस्वती शिशु मंदिर रहली की जानी मानी शिक्षिका इंदिरा श्रीवास्तव इनके पति छोटेलाल श्रीवास्तव भी शिक्षक हैं एवं इनका पुत्र सौरभ श्रीवास्तव सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आईपीसी की धारा 498 A 406, 294, 506 एवं 3/4 दहेज अधिनियम के समस्त आरोपो से दोष मुक्त कर दिया करीब 8 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के पश्चात न्यायालय द्वारा सौरभ श्रीवास्तव की पत्नी मेघा श्रीवास्तव सास सुनीता श्रीवास्तव ससुर जगदीश श्रीवास्तव शिवपुरी द्वारा लगाए गए समस्त आरोपो को असत्य एवं बेबुनियाद पाया गया प्रकरण में अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव सिविल कोर्ट सागर द्वारा पैरवी की गई जिसका न्यायालय प्राची श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर मध्य प्रदेश प्रारूप_घ का आदेश पारित की कापी 25 नवंबर 2023 को मिल चुकी है।

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