बाइक चोरी करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना से दण्डित
रिपोर्टर : शिवकुमार साहू
सिलवानी । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी द्वारा निर्णय दिनांक 23 नवम्बर 2023 को आरोपी छोटू उर्फ छोटेलाल पिता कारेलाल आदिवासी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सांईखेडा तहसील सिलवानी को धारा 457 भादवि में 2 वर्ष का एवं धारा 380 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ, पांच सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
फरियादी देवेन्द्र अहिरवार पिता श्यामलाल अहिरवार निवासी चुन्हेटिया ने पुलिस थाना सिलवानी में उपस्थित होकर इस आशय का लेखीय आवेदन दिया कि घटना दिनांक 16 नवम्बर 2021 की रात में वह अपनी मोटरसाइकिल प्लेटिना बजाज गाड़ी को घर के अंदर ढालिया में रख दी एवं उसकी चाबी भी गाड़ी में लगी थी उसके घर के आंगन के सामने फाटक में ताला डला हुआ था और वह घर पर खाना खाकर रात्रि में सो गया था जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने ढालिया में देखा तो उसकी मोटरसाइकिल उसके ढालिया में नहीं दिखी तो उसने अपने घर में लड़के राजेन्द्र, राजकर व पत्नि को बतायी उन सबने मिलकर मोटरसाइकिल को आसपास देखा पर मोटरसाइकिल नहीं मिली, कोई अज्ञात चोर उसके घर के अंदर ढालिया में खड़ी उसकी मोटरसाइकिल को बाहर के फाटक में लगा ताला तोड़कर घर में घुसकर चुरा ले गया। तत्पश्चात फरियादी की उक्त लेखीय रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सिलवानी में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया संदेह के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई जिसमें उनके मेमो कथन में अपराध कारित करना बताया गया बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं अन्वेषण पूरा होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 457, 380 भादवि में दोषी पाते हुए प्रत्येक धाराओं में 2, 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500, 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



