मासूम बच्ची को हवस बनाने वाले आरोपी पहुचे हवालात

5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थ दण्ड से किया दण्डित
रिपोर्टर : मनीष श्रीवास
जबलपुर । जबलपुर जिले के थाना लार्डगंज में दिनांक 23 जून 2020 को 24 वर्षिय महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 22 जून 2020 की शाम लगभग 4 बजे वह घर में काम कर रही थी और उसकी 5 वर्ष की बेटी छत में खेल रही थी। जिसके साथ नीलेश रैकवार को गलत कृत्य करते हुये परिजनो द्वारा देख लेने पर बेटी से पूछने पर नीलेश उर्फ बिट्टू द्वारा अश्लील कृत्य करना बताते हुये बताया पाया गया । पहले भी ऐसा किया है और घर मे बताने से मना किया है, किसी को बताने पर फुल्की में जहर मिलाकर खिलाने की धमकी देता रहा हैं । महिला की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 240/2020 धारा 375, 376, 506, भादवि एवं 3, 4, 3ए, 3घ, 5 आई, 5एम, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी नीलेश रैकवार उम्र 20 वर्ष की विधिवत गिरफ्तारी की गयी थी। और प्रकरण की सारगर्भित विवेचना थाना प्रभारी लार्डगंज मधुर पटेरिया के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक वर्षा सलामे द्वारा की गयी । चालान मान्नीय न्यायालय में पेश किया गया।
घटित हुई घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में प्रकरण की सतत मॉनीटिंरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अपूर्वा किलेदार द्वारा की गयी, मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
मान्नीय न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्ग दर्शन में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमति मनीषा दुबे द्वारा की गई एवं प्रकरण के साक्षियों को मान्नीय न्यायालय मे परीक्षित कराया गया । एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई।
सारगर्भित विवेचना एंव सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मान्नीय न्यायालय बरखा दिनकर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एवं एससीएसटी एक्ट (पी.ओ.ए.) अधिनियम द्वारा दिनॉक 16-1-2023 को आरोपी नीलेश उर्फ बिट्टू रैकवार को धारा 5 एम पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थ दण्ड, तथा धारा 506 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।



