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मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

सिलवानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश रायसेन अनीस कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा मंगलवार को मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य विषय पर सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में न्यायाधीश अतुल यादव द्वारा छात्र/छात्राओं को बताया गया कि मौलिक अधिकारों के हनन पर कानून की मदद लें। देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। इस जागरूकता शिविर का उद्देश्य ही छात्र/छात्राओं को संविधान, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना है। सभी नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। सभी पढे़ लिखे लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ज्ञान होना चाहिए। मूल कर्तव्य के तौर पर 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को स्कूली शिक्षा सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई। हर नागरिक को देश के प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रगान का आदर व सम्मान करना चाहिए। शिविर में छात्र/छात्रओं को जानकारी देते हुये कहा कि बालिकाओं के प्रति लैंगिक अपराधों के मामलों में वृद्धि हो रही है जो कि चिंता का विषय है। इसलिये बालक -बालिकाओं को लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने कि लिये पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ लैंगिक अपराध में फांसी तक की सजा का प्रावधान है।
शिविर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी अतुल यादव ने उपस्थित छात्र/छात्राओं को बताया कि हमारा संविधान भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रावधानों के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। कानून की विभिन्न धाराओं की जानकारी प्राप्त कर ही इनसे लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है। बालिकाओं सहित सभी व्यक्तियों को प्रत्येक गलत आचरण का प्रारंभ में ही विरोध करने का आह्वान किया। शिविर में स्कूल प्राचार्य विनय कुमार शर्मा शिक्षको सहित छात्र एवं छात्राएं मौजूद रही ।

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