मध्य प्रदेश

हेलमेट नहीं तो शराब नहीं: शराब विक्रेताओं ने दुकानों के बाहर लगाए पोस्टर

शराब लेने आने वाले हेलमेट में आ रहे नजर
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन।
वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ट्रैफिक पुलिस के स्लोगन को आबकारी विभाग भी आगे बढ़ा रही है। रायसेन सहित जिलेभर के शराब विक्रेताओं ने निर्णय दिया है कि जो भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाएगा, उसे शराब नहीं दी जाएगी।रायसेन शहर की अधिकतर शराब दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं,।जिसमें लिखा है कि “हेलमेट नहीं तो शराब नहीं” वही शराब दुकानों लगे पोस्टर के माध्यम से यह भी बताया गया है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनेगा, उसे शराब नहीं दी जाएगी। शराब दुकानों के इस निर्णय के बाद अब शराब के शौकीन हेलमेट लगाकर शराब खरीदने दुकान पहुंच रहे हैं।
दरअसल, बीते दिनों ट्रैफिक इंचार्ज दिनेश कुमार मर्सकोले एएसपी अमृत मीणा आबकारी महकमे के उपायुक्त दीपम रायचुरा ने बताया कि हाईकोर्ट जबलपुर के निर्देश पर हेलमेट को लेकर कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के सहयोग के लिए आबकारी विभाग भी आगे आ गया। रायसेन शहर की अधिकतर दुकानों में बैनर पंपलेट पोस्टर लगाए गए हैं।जिसको लेकर न चाहते हुए भी शराब के शौकीन हेलमेट लगाकर शराब लेने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देश पर रायसेन आबकारी विभाग ने 2 अक्टूबर से लेकर आज तक तकरीबन 174 केस अवैध शराब के बनाए हैं, साथ ही सैकड़ों लीटर शराब भी जब्त की है।

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