आबकारी तथा पुलिस बल की संयुक्त कार्यवाही में 12 हजार किलोग्राम महुआ लाहन, 30 लीटर कच्ची शराब जब्त
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन।
रायसेन। जिले में कच्ची जहरीली शराब बेचने का कारोबार चरम पर है। जिससे शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, परिवहन और विक्रय पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कलेक्टर अरिवन्द कुमार दुबे तथा पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाकर अवैध मदिरा के कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी दीपम रायचुरा, एएसपी अमृत मीणा के मार्गदर्शन में तथा एसडीओपी अदिति भावसार के नेतृत्व में आबकारी बल एवं पुलिस बल द्वारा ग्राम गुलगांव स्थित कालापीला क्षेत्र में दविश दी गई।
आबकारी बल तथा थाना सॉची के पुलिस बल के संयुक्त दल द्वारा कालापीला क्षेत्र में दी गई दबिश में कुल 12 हजार किलोग्राम महुआ लाहन एवं तीस लीटर कच्ची मदिरा को जप्त किया गया। महुआ लाहन को सेम्पल लेकर समक्ष पंचान मौके पर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही में कुल 10 प्रकरण म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34 (1) (एफ) के तहत पंजीबद्ध किए गए जिसमें तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत एवं मुचलका पर रिहा किया गया। अन्य सात प्रकरणों में आरोपियों के मौके से फरार होने से अज्ञात के विरूद्ध प्रकरण की कायमी की गई। आरोपियों को चिन्हित कर शीघ्र गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाएगी।
इसके पश्चात गुलगांव आबकारी बल द्वारा ग्राम आमखेडा, सेन्डोरा, तजपुरा, शान्तीनगर में दविश दी गई जिसमें सात प्रकरणों में तीन हजार किलोग्राम महुआ लाहन एवं 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची मदिरा जप्त कर चार व्यक्तियों कर गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कार्यवाही की गई। सम्पूर्ण दिवस की कार्यवाही में कुल 17 प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत पंजीबद्ध किए गए हैं जिनमें पुलिस विभाग थाना सॉची द्वारा पॉच एवं आबकारी विभाग वृत्त रायसेन द्वारा 12 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। कार्यवाही में थाना प्रभारी सॉची मांगीलाल भाटी, उपनिरीक्षक प्रथम सिंह राजपूत, उपनिरीक्षक अमर सिंह निगम, सहायक उपनिरीक्षक हरीनारायण एवं राजू यादव, आबकारी विभाग के वृत्त रायसेन उपनिरीक्षक शरद मिश्रा, आबकारी उड़नदस्ता रायसेन प्रभारी विवेक सक्सेना सहित अन्य अमला शामिल रहा।