जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 500 लंबित प्रकरणों तथा 2500 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का हुआ निराकरण
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय ओंकार नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन के मार्गदर्शन में कोविड 19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना काल में समस्त मापदण्डों का पालन करते हुए जिला मुख्यालय रायसेन एवं समस्त तहसील न्यायालयों में वर्ष 2021 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। जिले में प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु न्यायाधीशों की कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया। उक्त लोक अदालत में सर्वाधिक संख्या चेक बाउंस व विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण रखे गये थे। उक्त लोक अदालत में न्यायालयों में लगभग 500 लंबित प्रकरणों (पेंडिंग केसेसे) और लगभग 2500 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों (जो मामले कोर्ट न पहुंचे हों) का निराकरण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सागर रोड़ रायसेन के एक प्रीलिटिगेशन प्रकरण में पक्षकार पर राशि रूपये 2,65,000=00 का एजुकेशन लोन बकाया था। आयोजित लोक अदालत में पक्षकार को बकाया राशि पर छूट का लाभ दिया जाकर, दोनों पक्षों में राशि रूपये 1,65,000/- पर राजीनामा किया जाकर, लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किया गया। इस आयोजित लोक अदालत में बिना मॉस्क पहनकर आने वाले पक्षकारों को जिला प्राधिकरण की ओर से लगभग 300 मॉस्क का निःशुल्क वितरण किया गया। लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिए कोविड-19 वैक्शीनेशन की भी व्यवस्था की गई।