मध्य प्रदेश

सेवानिवृत्त वन कर्मचारियों की पेंशन में ग्रेज्युटी कटौती की शिकायत कलेक्टर, पेंशन अधिकारी रायसेन डीएफओ से लेकिन शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी बरसों से एक ही जगह जमीं महिला अकाउंटेंट का नहीं कर रहे तबादला

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन । वन विभाग रायसेन में अव्यवस्थाएं और भर्राशाही मिटने का नाम नहीं ले रही हैं।एक महिला लेखापाल सालों से यहां एक ही स्थान पर कुर्सी पर जमीं हुई हैं।चाहे किसी वन कर्मचारी अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रेज्युटी, पेंशन राशि और अन्य सुविधाएं दिलाने के एवज में मोटी कमीशनखोरी की जा रही है।इन सब मामलों के बावजूद रायसेन जिले की किसी दूसरी जगह विभागीय अधिकारी ट्रांसफर करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं।हाल ही में वन निस्तार जलाऊ लकड़ी डिपो रायसेन से रिटायर्ड हुए वन कर्मचारी कैलाश कुशवाहा की पेंशन प्रकरण में ग्रेज्युटी राशि में एक महिला अकाउंटेंट द्वारा मनमानी कटौती की गई है।इस मामले की शिकायत परेशान रिटायर्ड वन कर्मचारी कैलाश कुशवाहा ने डीएफओ रायसेन अजय कुमार पांडेय, कलेक्टर अरविंद दुबे सहित जिला कोषालय अधिकारी पेंशन अधिकारी को आवेदन देकर शिकायत की गई हैं।इसमें हस्तक्षेप कर शासन से स्वीकृत सही पूरी राशि दिलाए जाने की मांग की गई है।लेकिन तमाम शिकायतों के बाद भी उनकी जटिल समस्या का समाधान अधिकारियों ने हल कराना उचित नहीं समझा जा रहा है।इसके पहले भी रिटायर्ड वनकर्मियों के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं।
क्या कहता है वन विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का नियम….
मप्र शासन वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से 27 अगस्त 2018 को जारी एफ 9 अप्रैल 2018नियम4 कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा तथा दैनिक वेतन भोगी, स्थायी कर्मियों को मृत्यु सह सेवानिवत्त उपादान भुगतान का निर्णय लिया जा चुका है।शासन द्वारा मप्र कार्यभारित तथा आकस्मिता से वेतन पाने वाले कर्मचारी उपादान का लाभ नियम 1962सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2016 स्थायी वन कर्मचारियों को विनियमित करने को जारी योजना एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक18 मई2018 से जारी निर्देशों को निष्प्रभाव करते हुए यह फैसला किया गया है कि कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा में कार्यरत कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों स्थायी वन कर्मियों, श्रमिकों, स्थायी वन कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान यदि अचानक मृत्यु हो जाने अथवा उसके रिटायर्ड मेन्ट होने मृत्यु सह रिटायर्ड होने पर कैलाश कुशवाहा को भी उपादान ग्रेज्युटी का भुगतान अधिनियम 1972 शासन के नियम सर्कुलर के तहत किया जाए।उक्त मामलों में दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रामबाबू मामा कई मर्तबा उठा चुके हैं।फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

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