विधिक साक्षरता शिविर : छात्र/छात्राओं को कानून की जानकारी
सिलवानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन अनीस कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार, तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा शनिवार को गुरुकुल हायर सेकेण्डरी स्कूल सिलवानी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी अतुल यादव ने उपस्थित छात्र/छात्राओं को बताया कि कानून हमारी सुरक्षा व सरंक्षण के लिए है। हमें विधि की जानकारी होना चाहिए। तभी हम अपने व किसी अपनों के साथ होने वाले अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। छात्र/छात्राओं को नैतिक मूल्यों का हमेशा पालन कर अपने भविष्य निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित होना चाहिए इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। शिविर में विधिक साक्षरता शिविर की आवश्यकता तथा महत्व की जानकारी देते हुए छात्र/छात्राओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई इसके साथ ही छात्र/छात्राओं के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना ही बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो जाने की बात कही इसके साथ ही उन्होंने अन्य प्राथमिक कानूनी पहलूओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि समाज के सभी वर्गों मिलजुल कर हमारे समाज में व्यापक छुआछूत जैसी कुप्रथा को दूर करने एवं अत्याचारों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए! उन्होंने बताया कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए ।
शिविर में न्यायाधीश अतुल यादव द्वारा छात्र/छात्राओं को कहा कि नशा न सिर्फ समाज के लिए घातक है बल्कि उस व्यक्ति और उस परिवार के लिए भी घातक है जो उससे प्रभावित होता है। इसलिए नशे से दूर रहना सभी के लिए आवश्यक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रचलित योजनाओं के विषय में अवगत कराते हुए यह बताया गया कि कोई भी निर्धन, अशिक्षित, असहाय व्यक्ति जो अपने मुकदमे की पैरवी करने में सक्षम नहीं है, उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता/अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे न्याय पाने से वंचित न हों। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश महोदय द्वारा छात्र/छात्राओं से वार्तालाप किये तथा उनकी जिज्ञासा को, जो न्यायालय के प्रति रहती है, का समाधान किया गया ।
उक्त शिविर में स्कूल उप प्राचार्य शैलेन्द्र त्रिपाठी, शिक्षको सहित छात्र एवं छात्राएं मौजूद रही ।



