मध्य प्रदेश

नौकरी जाने के डर से नही डल पाऐगें मतदाताओं के मत

सरकारी मंशा को दरकिनार रखकर उच्चाधिकारियों के निर्देश ये कैसा
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर । जबलपुर जिले से लेकर ग्रामींण अंचलों में चलाई जा रही है विभिन्न प्रकार की माइक्रो फायनेंस कम्पनियों के कर्मचारी नहीं कर सकेंगे मतदान । निर्वाचक दिशा निर्देशन की हो रही अवहेलना। इन माइक्रो कम्पनियों के आला अफसरों ने सख्ती के साथ दिया सभी कर्मचारियो को निर्देश, रोज की तरह ही करना होगा कार्य यदि कोई मतदान करने गया तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या ये कर्मचारी नहीं कर पायेगें अपने बहुमत का प्रयोग?
जबलपुर महानगर से लेकर ग्रामींण क्षेत्रों में स्थापित व संचालित की जा रही माइक्रो फायनेंस में अलग-अलग जिलो से लेकर अन्य विधान सभा क्षेत्र के कर्मचारी अपनी सेवा तो दे रहें हैं पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि माइक्रो फायनेंस कम्पनियों के ऊपर किसी प्रकार से किसी का भी कंट्रोल नहीं है। उन्हें अपनी मनमानी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता और छूट प्रदान की गई है। जब मीडिया ने इस बात को लेकर जिले व ग्रामीणों में जा कर सर्वे किया तो ये बात उभर कर सामने आई कि इन कर्मचारियों से आठ घंटे की नौकरी व एक माह का वेतनमान में 12 से 16 घंटे तक सेवा भी ली जाती है, वही साप्ताहिक अवकाश के दिन भी नियमित रूप से ही कार्य करवाया जाता है। इन सभी कर्मचारियो को अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश निर्धारित या तय समय के लिए प्रदान नहीं किये जा रहे हैं। इन सभी लोगों ने अपनी पहचान जाहिर ना करने की प्रार्थना करते हुऐ माईक्रो फायनेन्स कंपनी के कर्मचारी ने बताया की बहुत सी माइक्रो फायनेंस कम्पनियों में हमारे नौजवान नौकरी जाने के डर से इस प्रकार की असहनीय प्रताड़ना को सहते हुए अन्दर ही अन्दर एक ऐंसे जहर को पी रहे हैं । जो एक समय के बाद उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है !
देखा जाये तो भारतीय संबिधानिक अधिकारिक पर्व हर एक भारतीय नागरिक को अपने मतदान का अधिकार है। और भारत सरकार चुनाव आयोग स्वयं लोगो को मतदान के लिऐ प्रेरित व जागरुक करने करोडो़ रुपया भी खर्च करता है। वही कुछ निजी संस्थाए अपने स्वार्थ हित के लिए ऐसी निजी संस्थाऐ सरकारी आदेशों और मनशा को धता बताते नजर आ रहे है ।
जिला अधिकारी व निर्वाचक पदाधिकारी से समाचार के माध्यम से मध्य प्रदेश चुनाव आयोग तुरंत प्राइवेट कंपनियों को लिखित आदेशित करे कि चुनाव मतदान के तहत जागरुक मतदाता अपना मतदान अपने अपने जिले व नगर क्षेत्र में जा कर अपना मतदान कर सके ।

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