मध्य प्रदेश

चार वर्ष अलग रहने के बाद लोक अदालत में पुनः साथ गए पति पत्नी

रायसेन । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन (सक्षम हर्ष राज दुवे) की कोर्ट में लंबित प्रकरण सुलेखा विरुद्ध सोनू आदि में आवेदिका के अधिवक्ता राजमल जैन एडवोकेट ने बताया की सुलेखा पुत्री स्व.श्री परमचंद प्रजापति निवासी गुलगांव जिला रायसेन का विवाह सोनू प्रजापति निवासी बासोदा जिला विदिशा के साथ मई 2020 में हुआ था परंतु शुरू से ही अनावेदक पत्नी को अच्छे से नही रखता था। आवेदिका ने कई बार अनावेदक को समझने का प्रयास किया तथा समाज की बैठक भी की परंतु कोई हल नहीं निकला तव आवेदिका की ओर से राजमल जैन एवम उनके साथी अधिवक्ता रवि कुमार अहिरवार, अंकिता परिहार ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन समक्ष हर्ष राज दुवे की कोर्ट में नि:शुल्क प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदकगढ़ की ओर से पैरवी बीएल सेन, देवाशीष सेन ने की दोनो पक्षों के अधिवक्ता के सहयोग तथा न्यायाधीश हर्ष राज दुवे के समझने के बाद चार वर्षो के बाद पुनः एक साथ रहने तैयार होकर प्रकरण समझौते के आधार पर समाप्त कराया इस अवसर पर न्यायाधीश एवम अधिवक्तागण ने फूलमाला पहनवाकर शुभकामनाएं दी l

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