क्राइममध्य प्रदेश

रेत का अवैध उत्खनन करने पर मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा. लि. के विरुद्ध लगाया 6 करोड़ 94 लाख का जुर्माना

कलेक्टर न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय     
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया               
उमरियापान । कलेक्टर अवि प्रसाद ने उत्खनि पट्टा क्षेत्र हेतु स्वीकृत रकवा के अलावा इससे लगे रकवा क्षेत्र में अवैध और नियम विरुद्ध खनिज रेत का उत्खनन करने पर उपप‌ट्टाधारी मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड के विरुद्ध 6 करोड़ 93 लाख 69 हजार 300 रूपए का जुर्माना लगाया है ।  जिसमें अवैध उत्खनित रेत मात्रा 5 हजार 733 घनमीटर की रायल्टी राशि 5 लाख 73 हजार 300 रूपये का 60 गुना शास्ति के तौर पर 3 करोड़ 43 लाख 98 हजार रूपए और  शास्ति के अतिरिक्त समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 43 लाख 98 हजार रूपये शामिल हैं । 
कलेक्टर अवि प्रसाद ने संबंधित को यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा कराने का आदेश पारित किया  है ।
*ये हैं मामला*
म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. उप कार्यालय कटनी द्वारा कलेक्टर न्यायालय को दिए प्रतिवेदन में  बताया गया  कि ग्राम घुघरी के खसरा नंबर 122 रकवा 8.030 हेक्टेयर  पर खनिज रेत हेतु उत्खनि पट्टा दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि० के पक्ष में स्वीकृत है, जिसका संचालन उप प‌ट्टाधारी एवं बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा.लि  द्वारा किया जा रहा है ।  इस क्षेत्र में उत्खनि पट्टा हेतु स्वीकृत क्षेत्र को चतुर्सीमा में सीमा मुनारों का निर्माण किया जाना नहीं पाया गया। साथ ही मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा.लि. द्वारा खसरा नंबर 490 के रकवा 17.010 हेक्टेयर के भाग रकवा पर भी रेत का अवैध खनन किया जाना पाया गया ।
*नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन*
खनिज विभाग एवं राजस्व अमले द्वारा तहसील विजयराघवगढ अंतर्गत ग्राम घुघरी में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में दिए गए प्रतिवेदन  के अनुसार मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा.लि. द्वारा खनिज पट्टा हेतु स्वीकृत क्षेत्र से लगे खसरा नंबर 490 रकवा 17.010 हेक्टेयर के भाग रकवे पर अवैध रूप से खनिज रेत का नियम विरुद्ध खनन किया जाना पाया गया  ।  जिसमें लगभग 455 मीटर लंबाई 42 मीटर औसत चौड़ाई एवं लगभग 0.30 मीटर औसत गहराई में खनन कर अवैध रेत निकाला जाना पाया गया ।  निकाली गई अवैध रेत की कुल मात्रा लगभग 5 हजार 733 घनमीटर पाई गई है । इसके आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा उप प‌ट्टाधारी एवं बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा.लि. द्वारा  5 हजार 733 घनमीटर खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है ।  जो कि उप पट्टाधारी  व बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा.लि. द्वारा “खनिज रेत की विस्तृत ई-नीलामी सूचना” में उल्लेखित आवश्यक शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है ।
*कलेक्टर ने ये दिया आदेश*
कलेक्टर न्यायालय में कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन एवं अनावेदक के जवाब तथा प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तोवजों का सूक्ष्म परिशीलन किया गया।  इसके बाद  कलेक्टर अवि प्रसाद ने अनावेदक अवैध उत्खननकर्ता फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंण्डिया प्रा. लिमि. के विरूद्ध कुल 6 करोड़ 93 लाख 69 हजार 300 रूपए का जुर्माना लगाया है ।  जिसमें अवैध उत्खनित रेत मात्रा 5 हजार 733 घनमीटर की रायल्टी राशि के रूप में पाँच लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रूपये का 60 गुना  तीन करोड़ तिरालिस लाख अन्ठान्नवे हजार रूपये की शास्ति, और शास्ति के अलावा समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में तीन करोड़ तिरालिस लाख अन्ठान्नवे हजार रूपये की राशि शामिल हैं। उप पट्टाधारी व बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा.लि. को यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा करने का आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिया गया है ।

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