मध्य प्रदेश

14 साल की लड़की से ही रहा था 27 साल और लड़के विवाह, प्रशासन ने बाल विवाह रोका

महिला बाल विकास एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । इतने प्रचार प्रसार के बावजूद भी लोग जाने अनजाने में अपने नाबालिक बच्चों की शादियां तय कर देते हैं जो कानूनन दुरुस्त नहीं है ऐसी ही एक नाबालिक 14 साल की कन्या का विवाह रुकवाने के लिए महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की और समझाइश देकर बाल विवाह रुकवाया।
आपको बता दें की तहसील के मझगवां सानी गांव में 14 साल की बालिका लक्ष्मी पिता संतोष विश्वकर्मा की शादी गौरीशंकर के साथ 9 मई को होना तय हुआ हुआ था । विवाह के कार्यक्रम शुरू होते इससे पहले ही सूचना प्राप्त होने पर महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी रामकुमार सोनी, महिला बाल विकास सुपवाइजर संगीता ठाकुर, सब इसपेक्टर थाना बेगमगंज संदीप पवार, चेतन सेन, विक्रम मेडम द्वारा गौरीशंकर के साथ मौके पर पहुंचकर उनके दस्तावेज चेक किए गए जिसमें बालिका लक्ष्मी विश्वकर्मा पिता संतोष की उम्र कम पाई गई मार्कशीट में 6 जुलाई 2009 अर्थात करीब 14 साल की होना पाया गया। इसलिए दोनों ही पक्षों को समझाइश देकर इस बात पर राजी किया गया कि लक्ष्मी नबालिग है जब तक 18 वर्ष की पूर्ण न हो तब तक शादी न करें यदि शादी की गई तो बाल विवाह कानून के तहत 2 साल का कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा।
जिस पर दोनों ही पक्षों द्वारा पंचों के समक्ष लिखित आश्वासन दिया गया कि जब तक कन्या 18 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेगी तब तक शादी नहीं की जाएगी। इस तरह महिला बाल विकास एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह को रुकवाया गया। एवं टीम के सदस्यों ने सभी ग्रामीणों को मोके पर ही बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई।

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