चैक बाउन्स मामले में दोषी को कारावास एवं जुर्माना

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह। न्यायिक दण्डाधिकारी सुनीता रावत ने चैक बाउन्स के मामले में आरोपी को 6 माह के कारावास एवं परिवादी को तीन लाख रूपये के चेक के एवज में चार लाख साठ हजार रूपये दिये जाने का निर्णय पारित किया है मामले में परिवादी के अधिवक्ता मनीष चौबे ने बताया आरोपी अमोल अहिरवार पिता रंगा अहिरवार निवासी भटिया ने परिवादी अनुराग जैन से मधुर संबंधो के कारण आवश्यकता बताते हुए तीन लाख रूपया जुलाई 2018 में उधार लिये और अक्टूबर में रूपये चुकाने का वायदा किया अक्टूबर में परिवादी ने अपने तीन लाख रूपया मांगे तो आरोपी ने उन्हें तीन लाख रूपये का चेक दिया तो बैंक ने पर्याप्त राशि नहीं होने से बाउन्स कर दिया, परिवादी ने इस संबंध में आरोपी को जानकारी नोटिस के माध्यम से दी परंतु नियम समयावधि में आरोपी ने परिवादी की राशि वापिस नहीं की। तब परिवादी ने अधिवक्ता मनीष चौबे के माध्यम से न्यायालय में केस पेश किया साक्ष्य एवं तर्को के बाद न्यायालय ने आरोपी को परिवादी के द्वारा दिये गये तीन लाख रूपये नहीं देने का दोषी मानते हुए चेक की राशि तीन लाख रूपये एवं एक लाख साठ हजार रूपये प्रतिकर राशि एवं न्यायालय शुल्क सहित कुल चार लाख साठ हजार देने का एवं 6 माह का कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया।



