मध्य प्रदेश

कार्यालय में नियम विरूद्ध अनाधिकृत श्रमिक कर्मचारी से बिना सक्षम स्वीकृति आदेश के कार्य ना करवाया जाए

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा है कि कार्यालय में नियम विरूद्ध किसी भी अनाधिकृत श्रमिक/कर्मचारी से बिना सक्षम स्वीकृति/आदेश के कार्य ना करवाया जाये। किसी भी शाखा में अनाधिकृत रूप से कोई आऊटसोर्स कर्मचारी/श्रमिक कार्य करते हुये पाये जाने पर संबंधित विभाग/शाखा प्रभारी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये ऐसे आऊटसोर्स/श्रमिकों के वेतन भुगतान की मांग पर उसकी देयता के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा नगरपालिका परिषद दमोह में विभिन्न कार्यों के लिये आऊटसोर्स श्रमिकों से संबंधित विभिन्न अनिमितताओं के शिकायतें प्राप्त होने पर विस्तृत जांच कराई गई, जिसमें बिना सक्षम स्वीकृति व आदेश के मौखिक तौर पर आऊटसोर्स श्रमिकों द्वारा कार्यालय की कतिपय शाखाओं में कार्य करने वालों के द्वारा वेतन भुगतान की मांग की गई जो प्रचलित भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियमों के विपरीत पाया गया है।

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