क्राइम

हाथ मुक्कों एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास

500-500 रूपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया
सिलवानी। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी द्वारा आरोपीगण महेश पिता हरगोविंद सिंह ठाकुर उम्र 40 साल, कोमल पिता हरगोविंद सिंह ठाकुर उम्र 50 साल एवं फूलसिंह पिता हरगोविंद ठाकुर उम्र 50 साल तीनों नि. चंदपुरा सिलवानी को धारा 325/34 भादवि में छ:-छ: माह का सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
फरियादी रज्‍जू उर्फ राजकुमार ने आरक्षी केन्द्र सिलवानी में उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 23 नवम्बर 2020 की शाम 8 बजे फरियादी और गांव का पंकज पटेल हनुमान जी के मंदिर पर बैठकर बात कर रहे थे तभी मोहल्ले का महेश ठाकुर आया और बोलने लगा कि जोर-जोर से बात क्यों कर रहे हो और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो महेश ठाकुर ने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया जिससे उसके नीचे वाले जबडे के दोनों दांत टूट गये इतने में पीछे से महेश ठाकुर का भाई कोमल ठाकुर व फूलसिंह ठाकुर आए और फूलसिंह ठाकुर ने फरियादी को पकड लिया व कोमल ठाकुर ने हाथ में रखे डंडे से फरियादी के सिर में दाहिनी तरफ मार दिया तभी वहां सुरेश पटेल व फरियादी का भाई हेमंत आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया आरोपीगण जाते –जाते बोले कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र सिलवानी में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपीगणों को धारा 325/34 भादवि में दोषी पाते हुए 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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