मध्य प्रदेश

नेशनल लोक अदालत में 169 प्रकरणों का हुआ निराकरण, ₹63.66 लाख की हुई वसूली

सिलवानी न्यायालय में हुआ लोक अदालत का आयोजन, पक्षकारों के चेहरों पर दिखी राहत की मुस्कान
सिलवानी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन अनिल कुमार सुहाने के मार्गदर्शन में दिनांक 13 सितम्बर 2025, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10.30 बजे से सायं 5 बजे तक सिलवानी न्यायालय परिसर में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी की अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनीता पचौरिया ने अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को संबोधित करते हुए लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित, सहज एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है, जिससे आपसी कटुता समाप्त होती है और समय, धन एवं श्रम की भी बचत होती है। लोक अदालत में निराकृत मामलों में जमा न्याय शुल्क की वापसी भी की जाती है।
लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुनीता पचौरिया की खंडपीठ गठित की गई, जिसमें न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद एवं बैंक रिकवरी से जुड़े मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत के दौरान न्यायालय में लंबित कुल 26 प्रकरणों का आपसी सहमति से समाधान किया गया। वहीं प्री-लिटिगेशन स्तर पर नगर परिषद सिलवानी, विभिन्न बैंकों एवं राजस्व विभाग से संबंधित कुल 143 प्रकरणों का निराकरण करते हुए ₹63,66,000 की वसूली की गई।
कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश सुश्री पचौरिया द्वारा नगर परिषद एवं विभिन्न बैंकों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही पक्षकारों की समस्याएं सुनीं तथा उपस्थित विभागीय कर्मचारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
लोक अदालत में अधिवक्ता संघ सिलवानी के अध्यक्ष, पीठासीन सदस्य जी.एस. रघुवंशी, अधिवक्ता गण एवं बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे। न्याय प्राप्त कर पक्षकारों के चेहरे पर संतोष एवं प्रसन्नता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी।
लोक अदालत के सफल आयोजन से न्यायालयीन प्रक्रिया को सहज, सुलभ एवं मानवोचित रूप प्रदान करने की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया गया है।

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