मध्य प्रदेश

सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर के रविंद्र मानिकपुरी हुऐ निलंबित

ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर। प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सहायक आयुक्त पर सरकारी आदेशों की अव्हेलना करने का आरोप लगाया गया है।
राजधानी भोपाल मुख्यालय से जारी निर्देश में उल्लेखित है कि रविन्द्र मानिकपुरी, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर द्वारा शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती जा रहीं थीं। वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यालय से जारी आदेश/निर्देशों की अवहेलना किया भी जाना परिलक्षित हुआ है।
देखा जाएं तो वर्ष 2025-26 के लिए कम्पोजिट मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु जारी आबकारी नीति के क्रियान्वयन एवं निष्पादन की कार्यवाही के प्रति बरती जा रही धोर लापरवाही से शासन के राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड रहा है।
उपरोक्त अनियमितताएं गंभीता श्रेणी में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के कारण राज्य शासन इनके एतद्‌द्वारा रविन्द्र मानिकपुरी, सहायक आबकारी आयुक्त (मूल पद जिला आबकारी अधिकारी) जिला जबलपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तया अपील) नियम 1966 के नियम 9 अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर रहेगा।

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