जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव समाप्ति तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित
रायसेन। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के दौरान प्रचार- प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जनपरेशानियों, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा सम्पूर्ण रायसेन जिले को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र सायलेंस जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन के लिए मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत रायसेन जिले की राजस्व क्षेत्र सीमाओं में तत्काल प्रभाव से निर्वाचन कार्य समाप्ति 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र सायलेंस जोन घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना संबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सम्पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को इस अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नियमानुसार शर्तो के आधार पर प्रदान कर सकेंगे। आम सभा, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए प्रदान की जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पों, टैक्सी, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा प्रचार-प्रसार करने या विर्निदिष्ट अवधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।