बम्होरी नगर परिषद के गठन की अधिसूचना जारी, दावा आपत्ति के लिए सात दिवस का समय

नवीन नगर परिषद बम्होरी में तीन ग्राम पंचायतों के चार राजस्व ग्राम बम्होरी, भैसरा, कुण्डाली, दिल्हारी शामिल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जून को बम्होरी में की थी घोषणा,
सिलवानी । कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला रायसेन के आदेश क्रमांक/440/ डूडा /2023 रायसेन, दिनांक 31.08.2023 से अधिसूचना जारी की गई है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविन्द कुमार दुबे कलेक्टर जिला – रायसेन के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक UDH-12/0006/2023/18-3 भोपाल दिनांक 28.08.2023 से प्राप्त निर्देश अनुसार, म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 वर्ष 1961) की धारा 5(1) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये रायसेन जिले की सिलवानी विकासखंड की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये संक्रमणशील क्षेत्र को बम्होरी नगर परिषद गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है। अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 (सात) दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव, कलेक्टर जिला रायसेन को प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा।
नवीन नगर परिषद बम्होरी में तीन ग्राम पंचायतों के चार राजस्व ग्राम बम्होरी, भैसरा, कुण्डाली, दिल्हारी को सम्मिलित किया गया है। जिसमे ग्राम पंचायत बम्होरी का 723.099 कुण्डाली का 694.638 दिल्हारी का 935.892 क्षेत्रफल (हैक्टर) , किया गया है।



