मध्य प्रदेश

कलेक्टर ने दो छात्रावासों को बच्चों के लिए फिट फैसिलिटी घोषित किया

अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे माता-पिता के बच्चों की होगी देखभाल

रायसेन, 11 मई 2021 । कोरोना महामारी के कठिन दौर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सकारात्मक पहल की गई है। विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 51 के अनुक्रम में कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जिला मुख्यालय रायसेन स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के दो छात्रावासों को बच्चों के लिए फिट फैसिलिटि घोषित किया गया है।
महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इन दोनों छात्रावासों में ऐसे परिवार जिनके माता-पिता कोविड संक्रमण के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं तथा जिनके परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं होने के कारण बच्चों को तत्काल देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है। इस श्रेणी के बालक-बालिकाओं को जिला मुख्यालय रायसेन स्थित शासकीय अनुसूचित जाति बालक उत्कृष्ठ छात्रावास एवं शासकीय अनुसूचित जाति कन्या उत्कृष्ठ छात्रावास पोस्ट ऑफिस के पास प्रवेशित कर उनका पालन-पोषण तथा देखरेख की जाएगी।
आमजन से अपील की गई है कि 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती है तथा उनके परिवार में देखभाल करने वाला और कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को इन छात्रावासों में प्रवेशित कराने के लिए अपने क्षेत्र की आंनगबाड़ी कार्यकर्ता, महिला बाल विकास सुपरवाईजर, संबंधित क्षेत्र की परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास कार्यालय या संबंधित क्षेत्र के विकासखण्ड अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

स्रोत : जिला जनसंपर्क विभाग, रायसेन।

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