क्राइम

मारपीट के आरोपियों को कठोर कारावास और अर्थ दंड की सजा

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । न्यायालय राजकुमार वर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायधीश द्वारा थाना सिलवानी के सत्र प्रकरण में भदवि की विभिन्न धाराओं में निर्णय पारित करते हुए आरोपी नफीस, अफसर, राजकुमार, नदीम और अफसर नेवला एवं जुबेर मुण्डा निवासी- सिलवानी को दोषी पाकर 3-3 वर्ष की प्रत्येक आरोपी को दोनो अपराधों में अलग-अलग सजा एवं प्रत्येक आरोपी को चार- चार हजार रुपए का अर्थदण्ड देकर जेल भेजा एवं आहत मन्नू राजपूत एवं नीलेश को दस- दस हजार रूपए प्रतीकर के दिलाए। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि 29 मार्च 18 को रात करीब साढ़े बारह बजे नूरपुरा रोड पर भूरा हम्माल के घर के सामने फरियादी आनंद प्रकाश ऊर्फ मन्नू राजपूत को गालिया देते हुए सभी 6 आरोपियों ने मिलकर डण्डों से मारपीट की जिससे मन्नू के दोनो पैरों में चोट आई और हाथ में अस्थि भंग हुआ बीच बचाव करने आए नीलेश को भी लाठियों से मारपीट कर उसके सीने में अस्थि भंग किया, प्रकरण में अभियोजन साक्षी आहतग एवं स्वतंत्र साक्षी हाकम सिंह, राजप्रकाश, डॉ. आरएस पटेल और उनि यूएस मिश्रा, बीबी तिवारी उनि के द्वारा विवेचना के कथन दिए गए, भोपाल के चिकित्सक डॉ महेश गुप्ता ने अस्थि भंग की पुष्टी की अभियोजन साक्ष्य के आधार पर विभिन्न न्याय दृष्टातों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी पाकर 3-3 वर्ष की प्रत्येक आरोपी को दोनो अपराधों में अलग-अलग सजा एवं प्रत्येक आरोपी को चार-चार हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई। एक आरोपी जुबेर सागर जेल में पूर्व से सजा काट रहा है।

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