क्राइम

अवैध रूप से 170 टन खनिज फायर क्ले का भंडारण करने पर कलेक्टर ने लगाया 6 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया

उमरियापान । कलेक्टर अवि प्रसाद ने स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम निगरी मे अवैध रूप से 170 टन खनिज फायर क्ले का भंडारण किया जाना पाये जाने पर लिगरी निवासी शिवम कुशवाहा और सतीश कुमार तथा वृंदावन कॉलानी कटनी निवासी सतीश श्रीवास्तव पर 6 लाख 12 हजार रूपये का अथदंड अधिरोपित किया है।
कलेक्टर न्यायालय को खनिज निरीक्षक द्वारा 30 जून 2023 के दिये गए निरीक्षण प्रतिवेदन मे लिगरी स्लीमनाबाद स्थित खसरा नंबर 475/1, 475/2, 475/3, 475/6 कुल रकवा 0.27 हैक्टेयर मे अनावेदकगणों शिवम कुशवाहा और सतीश कुमार निवासी लिंगरी तथा वृंदावन कॉलोनी निवासी सतीश श्रीवास्तव द्वारा 170 टन का खनिज फायर क्ले का अवैध भंडारण किया जाना पाया गया । अवैध रूप से भंडारित 170 टन खनिज फयर क्ले की रायल्टी राशि 10 हजार 200 रूपये का 15 गुना अर्थशास्ति 1 लाख 53 हजार रूपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 1 लाख 53 हजार रूपये को मिलाकर कुल शास्ति 3 लाख 6 हजार रूपये की दोगुनी रकम अर्थात 6 लाख 12 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर न्यायालय ने सक्षम अनुमति के बिना खनिज फायर क्ले के भंडारण को अवैध भंडारण की श्रेणी में मानते हुए शास्ति अधिरोपित किया है।

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