संभागायुक्त ने 2 प्रभारी तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

डॉ. रावत ने टीकमगढ़ जिले के 2 प्रभारी तहसीलदारों खरगापुर तहसील के प्रभारी तहसीलदार ओमप्रकाश गुप्ता और तहसील बल्देवगढ़ के प्रभारी तहसीलदार पीयुष दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
रिपोर्टर : मनीष यादव
पलेरा । संभागायुक्त डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवेहलना करने पर टीकमगढ़ जिले के 2 प्रभारी तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया हैं। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील के प्रभारी तहसीलदार ओमप्रकाश गुप्ता और तहसील बल्देवगढ़ के प्रभारी तहसीलदार पीयुष दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं।
टीकमगढ़ कलेक्टर ने 22 मई को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका में ज़बाब दावा प्रस्तुत करने के लिए पीयुष दीक्षित और ओमप्रकाश गुप्ता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था।
पीयुष दीक्षित और ओमप्रकाश गुप्ता द्वारा उक्त याचिका प्रकरण में समय- सीमा में जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की कर पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई। पीयुष दीक्षित और ओमप्रकाश गुप्ता द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती जाना प्रमाणित हुआ है। उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम का उल्लंघन होकर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के अंतर्गत दण्डनीय है। उक्त लापरवाही के लिए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से उन्हें निलम्बित किया गया है।
निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ निर्धारित किया गया है। निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



