तलाशी के दौरान 697000 रुपए की कीमत का मदिरा लहान जब्त कर 06 प्रकरण किए पंजीबद्ध
देवास आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही
रिपोर्टर : जीवन पांचाल देवास।
देवास। देवास कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देश पर देशी, विदेशी मदिरा, हाथ भट्टी मदिरा एवं महुआ लहान का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सिंह सांगर ने बताया कि जिले में देशी, विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध कंट्रोल रूम प्रभारी नागेन्द्र सिंह जादौन के नेतृत्व में आबकारी वृत-देवास के ग्राम बरोठा, भीलाखेडा में विधिवत तलाशी ली गई जिसमें तालाब किनारे, नाले में एवं झाड़ियों में तलाशी के दौरान भारी मात्रा में लहान और हाथ भट्टी मदिरा जब्त की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियमम 1915 की धारा 34 (1) क के तहत 06 प्रकरण कायम किए । उक्त प्रकरण में 35 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व 11500 किलो महुआ लाहन जप्त किया। मदिरा व लहान का बाजार मूल्य 697000 रुपए है। लहान को विधिवत मौके पर नष्ट किया। इस दौरान कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक डीपी सिंह, प्रेम यादव, संदीप सिंह, निधि शर्मा, राजकुमारी मंडलोई एवं मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, आरक्षक गुरुदत्त वर्मा, दीपक टटवाड़े, आशीष, नितिन सोनी, सनत ओझा एवं नगर सैनिक केदार चौधरी, एस के शर्मा का विशेष योगदान रहा।