मध्य प्रदेश

नि:शुल्क राशन वितरण में अनियमितता करने पर पांच विक्रेताओं के विरूद्ध दर्ज की गई एफआईआर

रायसेन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नि:शुल्क राशन वितरण में अनियमितता करने पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निर्देशानुसार उदयपुरा स्थित कुल 05 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं के विरूद्ध उदयपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उदयपुरा तहसील में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर भार्गव द्वारा जिला स्तर से संयुक्त जांच दल गठित कर उदयपुरा स्थित कुल 05 शासकीय उचित मूल्य दुकानों की विस्तृत जांच कराई गई।
जिला आपूर्ति अधिकारी रायसेन के मार्गदर्शन में संदीप भार्गव कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रायसेन/गैरतगंज, धर्मेन्द्र वर्मा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बाडी/बरेली एवं मयूर मरकाम कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उदयपुरा द्वारा जांच उपरांत पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान चौरास के विकेता राघवेन्द्र राजपूत द्वारा हितग्राहियों को माह अप्रैल में बाजरा के स्थान पर गेहूँ का वितरण नहीं किया गया तथा दुकान पर 171.77 क्विंटल गेहूँ एवं चावल 14.49 क्विंटल स्टॉक में अधिक होने से जप्त किया गया। शासकीय उचित मूल्य दुकान केतोघान के विक्रेता दिनेश तिवारी द्वारा नियत स्थान से पृथक स्थान पर केरोसिन का भण्डारण किया जाना पाया गया तथा दुकान पर 7.50 क्विंटल गेहूँ कम पाया गया। शासकीय उचित मूल्य दुकान चिल्ली के विक्रेता मोहनसिंह धाकड एवं परिवहनकर्ता राघवेन्द्र राजपूत द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गेहूँ एवं मध्यान्ह भोजन, आगनवाडी के लगभग 50 क्विंटल गेहूँ की अफरा तफरी कर हितग्राहियों को सामग्री का प्रदाय नहीं किया जाना पाया गया।
इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान किशनपुर के विक्रेता राजभूषण पचौरी द्वारा माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 की सामग्री ऑनलाईन वितरण में दर्शाते हुये हितग्राहियों को दो माह की सामग्री प्रदाय किया जाना पाया गया एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरिया-पुथरिया के विकेता लक्ष्मणदास पुजारी के समक्ष जांच करने पर स्टॉक में 29.58 क्विंटल गेहूँ, 0.69 क्विंटल चावल एवं बाजरा 3.38 कम होना पाया गया। जांच दल को दुकानों में स्टॉक पंजी, स्टॉक बोर्ड, सेम्पल, निगरानी समिति के बोर्ड, निःशुल्क वितरण संबंधी बेनर का भी नहीं होना पाया गया। उपरोक्त गंभीर अनियमितताओं के आधार पर संबंधित विकेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये। साथ ही कलेक्टर श्री भार्गव ने विकेताओं द्वारा सार्वजनिक वितरण में की गई गंभीर अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुये सभी विक्रेताओं के विरूद्ध थाना उदयपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिये गये।
कलेक्टर श्री भार्गव के निर्देशों के पालन में थाना उदयपुरा में विकेता राघवेन्द्र राजपूत, मोहन सिंह धाकड, लक्ष्मणदार पुजारी, राजभूषण पचौरी, दिनेश कुमार तिवारी एवं परिवहनकर्ता राघवेन्द्र सिंह राजपूत के विरूद्ध प्राथमिकी थाना उदयपुरा में दर्ज कराई गई है। कलेक्टर द्वारा सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को पात्रतानुसार सामग्री वितरण हो इस दृष्टि से निरन्तर दुकानों का निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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