फर्नीचर दुकान से वन विभाग ने पकड़ी अवैध इमारती सागौन

कार्यवाही से मची खलबली
सिलवानी। सोमवार को वन परिक्षेत्राधिकारी पूर्व सिलवानी आदर्श मिश्रा को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली की ग्राम सियरमऊ में सागौन लकड़ी ईमारती अवैध रूप से फर्नीचर मार्टों पर संग्रहित की जा रही है।
उक्त सूचना के आधार पर वन मंडल अधिकारी विजय कुमार के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी आदर्श मिश्रा द्वारा तत्काल आत्माराम मैना कार्यावाहक वनपाल के नेतृत्व में दल गठित कर सियरमऊ भेजा।
ग्राम सियरमऊ में पारस फर्नीचर मार्ट प्रो. नीरेन्द्र जैन पिता संतोष कुमार जैन के यहॉ गठित दल द्वारा छापा मारा गया, जिसमें 15 नग सागौन के लठ्ठे अवैध रूप से रखे पाये गये। जिनका बाजार मूल्य लगभग 40,000 रूपये है। तदोपरांत सतगुरू कृपा फर्नीचर मार्ट प्रो. जाहिर सिंह गौंड पिता मूरतसिंह गौंड के यहॉ कार्यवाही की गई, जिसमें सागौन के 16 नग अवैध रूप से रखे पाये गये जिनका बाजार मूल्य लगभग 40,000 है, दोनो फर्नीचर मार्टों पर भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं मध्यप्रदेश व्यापार विनियम 1969 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। और इनके विनिर्माता के पंजीयन को निरस्त करने की अनुशंसा हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जावेगी।
इस कार्यवाही में आत्माराम मैना, रामशरण सिंह, पुष्पेन्द्र शर्मा, ऋषि गुप्ता, मोहम्मद सोहेब खान, संदीप ठाकुर, राहुल कुमार जैन, दीपक कौरव, बसीम खान एवं सहयोगी दलों का विशेष योगदान रहा।
इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी (पूर्व) आदर्श मिश्रा ने बताया कि ग्रामीणों ने 15 दिन पूर्व जंगल में सागौन के वृक्ष काटे जाने की सूचना दी, जिस वन मुखबिर तंत्र को मजबूत कर लगातार निगरानी की जा रही थी, और दो फर्नीचर मार्ट से अवैध सागौन की लकड़ी जप्त की गई है जिस पर वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।



