अवैध शिकार के साथ दो आरोपी पर कार्यवाही

सिलवानी। वन मण्डल अधिकारी सामान्य रायसेन प्रतिभा शुक्ला के निर्देशन में उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य सिलवानी इन्दर सिंह बारे के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र पश्चिम सिलवानी सामान्य के अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी महेन्द्र कुमार पालेचा एवं वन अमले के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर बीट गैलपुर के कक्ष कमांक आर एफ 132 से 01 मृत हुतकाह (तीतर) नर पक्षी एवं 4 वन्यजीवों के फंसाने के फंदे सहित आरोपी श्रीलाल आदिवासी पिता बारेलाल आदिवासी उम्र 42 वर्ष निवासी उमरहरी तहसील बेगमगंज एवं बसंत आदिवासी पिता विशाल आदिवासी उम्र 24 वर्ष निवासी नयाखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर से जप्त कर वन अपराध प्रकरण कमांक 47374/15 दिनांक 5 अप्रैल 2026 पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध वन्यप्राणी अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायालय रायसेन में पेश किया जा रहा है।
जप्ती कार्य में वन मण्डलाधिकारी सामान्य रायसेन प्रतिभा शुक्ला, उप वनमण्डलाधिकारी सिलवानी इन्दर सिंह वारे के निर्देशन में वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम सिलवानी महेन्द्र कुमार पालेचा, गोवर्धनदास जाटव का.वा. उ.व.क्षे. परिक्षेत्र सहायक सिलवानी, जुबेर खान वनरक्षक गैलपुर, मनीष शर्मा स्थायीकर्मी एवं अन्य सहयोगी दलों का जप्ती कार्य में विशेष सहयोग रहा है।



