मध्य प्रदेशविधिक सेवा

ग्राम पंचायत का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, दुकान वसूली को लेकर लगाई थी जनहित याचिका

ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास1
जबलपुर । जबलपुर जिले की सिहोरा जनपद पंचायत का दुकान किराया वसूली को लेकर जनहित याचिका लगाई गईं थीं! इस सम्बधन में जिला न्यायाधीश ने आदेश निष्कासित करते हुये क़ानून के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
क्यों पहुंचा हाईकोर्ट तक सिहोरा जनपद पंचायत का ये मामला –
सिहोरा जनपद पंचायत के जन प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखते हुये यह बताया कि दुकानों की किराया वसूली को लेकर जबलपुर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में लगाई गईं थीं!
जबलपुर में पहले माननीय न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा & माननीय न्यायमूर्ति विनय सराफ के समझ 8 जुलाई, 2024 की तारीख की रिट याचिका संख्या 16992 दीपक तिवारी व मध्य प्रदेश राज्य और अन्य उपस्थिति संतोष कुमार पाठक द्वारा – याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. रूपरा द्वारा – अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रतिवादी/राज्य) आदेशप्रति: संजीव सचदेवा के समक्ष याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए विषय जनहित याचिका दायर की थीं कि किसान और सामाजिक कार्यकर्ता दलील दी गई है कि भारी भरकम किराया बकाया है।
मझगवा एवं जनपद पंचायत सिहोरा, जिला जबलपुर में दुकानें नहीं ली जा रही हैं!
बकाया की वसूली के लिए कोई कदम.
जनपद द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 29 दिसंबर 2023 का संदर्भ लिया जा सकता है!
जनपद पंचायत सिहोरा द्वारा तहसीलदार सिहोरा को बकाया किराया के बारे में अवगत कराया गया!
विभिन्न दुकानदारों ने उनसे वसूली के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है!
किराये की बकाया राशि का अवलोकन एच.एस. राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता रूपराह मध्य प्रदेश के एवं तहसीलदार का भी कहना है कि उचित कार्रवाई होगी!
जनपद पंचायत सिहोरा की
बकाया किराये वसूली के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपरोक्त आश्वासन के मद्देनजर, इस याचिका में किसी आदेश की मांग नहीं की गई है।
याचिका निस्तारित की जाती है। इस कार्यवाही को हाईकोर्ट न्यायालय की अपलोड संख्या पर दर्ज किया गया है! जिसका 1 WP-16992-2024
(संजीव सचदेवा) न्यायाधीश
(विनय सर्राफ) न्यायाधीश
विभा रहें है।

  1. ↩︎

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